Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल को SC से अभी राहत नहीं, जारी किया नोटिस

Fri, Jul 21 , 2023, 12:32 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Rahul Gandhi Case. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi)और गुजरात सरकार (Gujarat government) को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, तबतक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा.
गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था. राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग कही. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सिर्फ यह है कि दोष पर रोक लगाई जाए या नहीं, ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से नोटिस का जवाब देने को कहा है.
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था. राहुल के खिलाफ इसी मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, सूरत की अदालत ने इस मामले में इसी साल मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
कांग्रेस नेता ने इसी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, हालांकि हाईकोर्ट ने इसे ठुकरा दिया और सजा को बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपपर ऐसे अन्य भी केस हैं. राहुल गांधी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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