नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले (Teachers Recruitment Scam) में फंसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए एक बुरी खबर है. सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अपनी टिप्पणी में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ ED की जांच को रोकने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ED अपनी जांच जारी रख सकती है. अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.
शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, वह जांच को बाधित नहीं करेगा. न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि, ED की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही है. ED अपनी जांच जारी रख सकती है, उसके पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है.
इससे पहले ED ने तृणमूल कांग्रेस के प्रभावी नेता अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालय नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए 13 जून को जांच दल के अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा था. वही 20 मई को सीबीआई ने इसी मामले की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी. हालांकि 13 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की थी.
अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ में राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने बनर्जी को झटका देते हुए पूछताछ जारी रखने की मंजूरी दे दी थी. जैसे ही उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसके 24 घंटे के भीतर ही ED ने बनर्जी को समन भेज दिया था. अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है.



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Mon, Jul 10 , 2023, 03:36 AM