नई दिल्ली. मानहानि केस (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मिली सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) आज (शुक्रवार) को सुना सकता है. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी. ऐसी उम्मीद है कि कोर्ट सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी. उच्च न्यायालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक (Justice Hemant Prachhak) की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी. दोषसिद्धि पर रोक लगने से गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.
दरअसल यह मामला 2019 के चुनाव के दौरान एक जनसभा से जुड़ा हुआ है जहां राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. उनके बयान पर गुजरात के पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने गलत और अपमानजनक भाषण देकर मोदी सरनेम वालों की मानहानि की है.
कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे. राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं.
2 साल की जेल की सजा सुनाई थी सूरत कोर्ट ने
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.



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