दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की बदली तारीख

Tue, May 31 , 2022, 07:25 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

जून के दूसरे सप्ताह तक मराठी नाम फलक लगाने का निर्देश
मुंबई,
  १ जून से मुंबई के सभी दुकानों, हॉटेल (shops hotel) और बार आदि में मराठी नाम फलक (Marathi name panel) लगाने मनपा की ओर से अनिवार्य किया गया था।  मनपा ने अपनी तारीख में बदलाव (Change in date) रते हुए अब नई तारीख जून के दुसरे  सप्ताह तक दूकान दारो को मोहलत दी है।  मनपा द्वारा इसके पहले दी गई समय सीमा मंगलवार को ख़त्म हो गई।
बता दे कि  राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने मार्च महीने में हुए राज्य के अधिवेशन में राज्य के सभी दुकानों हॉटेल और बार सहित सभी व्यवसाइक को उनके दुकानों आदि पर लगने वाले नाम फलक पर मराठी में बड़े अक्षरों में नाम दिखाई दे ऐसा बोर्ड लगाना अनिवार्य किया है।  बड़े अक्षर में मराठी में नाम लिखे जाने के बाद दूसरी भाषाओ में छोटे अक्षरों में नाम लिखने की छोट दी गई है।  ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया  गया है जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय महानगर और नगर पालिकाओं को दी गई है।  मुंबई मनपा ने ३१ मई तक दुकानदारों को बड़े अक्षरों में नाम लगाने का निर्देश दिया था।  लेकिन मंगलवार को मनपा प्रशसन ने जून के दुसरे सप्ताह तक दुकानदारों को मोहलत दी है।  अब १० जून तक मराठी में बोर्ड लगाने की जानकारी मनपा उपयुक्त संजोग कबरे ने दी।उन्होंने बताया की १० जून से दुकानों अदि की जाँच की जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।इससे पहले 2018 के निर्णय के अनुसार दस या अधिक श्रमिकों वाली दुकानों (labor shops) पर मराठी के बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाना  अनिवार्य था।
निरीक्षण के लिए 75 निरीक्षक, प्रति मजदूर  2 हजार जुर्माना
- दुकानों व प्रतिष्ठानों पर मराठी बोर्ड  लगाने की प्रक्रिया को लेकर मनपा के दुकान व लाइसेंस  विभाग (license department) द्वारा प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा. इसके लिए 75 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं।
- निरीक्षण के दौरान मराठी का चिन्ह लगाने से इंकार करने पर कोर्ट में
केस किया जाएगा। अगर  कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो  जुर्माना भरना होगा। 
अदालत की कार्यवाही के बाद एक कर्मचारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ।
मुंबई में करीब पांच लाख दुकानें और प्रतिष्ठान हैं।  सभी इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

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