मुंबई। भाजपा नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर (Praveen Darekar) को मजदूर वर्ग से मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव लड़ने के मामले में, गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हालांकि ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए उन्हें 29 मार्च तक का समय दिया गया है। सत्र न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि दरेकर के खिलाफ मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मामले में फर्जी लेबर बनकर चुनाव लड़ने के मामले में केस दर्ज किया गया है। उसके बाद दरेकर मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) में चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में आवेदन किया था। सत्र न्यायालय में दरेकर की गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी (bail application) पर सुनवाई हुई। जिसमें उन्हें गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं मिल सकी। न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी है। दरेकर के वकील ने अदालत से दो सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को बरकरार रखने के लिए कहा। जिसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए उन्हें मंगलवार 29 मार्च तक राहत दी है।



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Fri, Mar 25 , 2022, 10:15 AM