विधानसभा में उठा मुद्दा : जरूरत पड़ी तो होगा कानून में संशोधन: गृहमंत्री
महानगर संवाददाता
मुंबई। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) ने विधानसभा में कहा कि अधिकारियों द्वारा आईपीसी की धारा 332 और 353 के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के चुनिंदा सदस्यों के साथ बैठक कर सरकार आगे के कदम पर विचार करेगी और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने अधिवेशन (session) खत्म होने से पहले इस मामले पर बैठक का आश्वासन दिया। शिवसेना के आशीष जैसवाल, बालाजी किणीकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। जैसवाल ने कहा कि अधिकारी इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा के नितेश राणे ने कहा कि सभी पार्टियों के सदस्य इसके लाभार्थी हैं इसलिए इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। हम अधिकारियों के पास निजी काम के लिए नहीं जाते। दूसरे सदस्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। जवाब में गृहमंत्री वलसे पाटिल ने कहा कि इससे पहले भी यह मुद्दा उठता रहा है। कानून में सुधार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, लेकिन इसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई।
नियमित किराया दिलाने के लिए होगी बैठक
मीरा-भायंदर स्थित गौरव एन्क्लेव हाउसिंग सोसाइटी को पुनर्विकास (redevelopment) के लिए खाली कराए जाने से संबंधित डेवलपर को अनुबंध के अनुसार नियमित रूप से किराया देना आवश्यक है। किराया दिलाने के लिए डेवलेपर के साथ बैठक लेने का निर्देश महापालिका आयुक्त को दिया जाएगा। विधानसभा में इस बात की जानकारी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) ने दी। इस संबंध में रवि राणा और गीता जैन ने ध्यानाकर्षण सूचना पेश की थी।



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Tue, Mar 22 , 2022, 09:38 AM