मुंबई, 16 मार्च (वार्ता) । मुंबई की एक सत्र अदालत ने दिशा सालियान (Disha Salian) मामले में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे (Nitesh Rane) को अग्रिम जमानत दे दी। मामले में उनके खिलाफ मालवाणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।
साथ ही सत्र अदालत ने जमानत देते हुए उन्हें 15000 रुपये का मुचलका भरने का निर्देश भी दिया। मलाड पुलिस द्वारा कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए मामला दर्ज करने के बाद पिता, पुत्र ने सत्र अदालत का रुख किया था।
अग्रिम जमानत का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद नितेश राणे ने महाराष्टर सरकार पर आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार ने उन पर दबाव बनाने के लिए साजिश रची, लेकिन कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
नीतेश राणे ने कहा, “ लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे जहां भी अन्याय हो, वहां आवाज उठाएं। दिशा सालियान को न्याय दिलाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करेंगे। ”
गौरतलब है कि दिशा सालियान दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की व्यावसायिक सहयोगी थीं। उन्होंने 8 जून 2020 को आत्महत्या कर ली थी। इसके एक हफ्ते बाद सुशांत को भी उनके बांद्रा स्थित घर पर मृत पाया गया था, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था।



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Wed, Mar 16 , 2022, 08:26 AM