NCERT Judiciary Chapter: ज्यूडिशियरी चैप्टर पर केंद्र के माफी मांगने पर SC ने कार्रवाई की मांग की! ऑनलाइन मौजूद किताब का PDF हटाने को कहा

Thu, Feb 26 , 2026, 03:52 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

NCERT Textbook Row: केंद्र ने क्लास 8 की NCERT सोशल साइंसेज की टेक्स्टबुक में ज्यूडिशियल करप्शन पर विवादित चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी। कोर्ट ने विवादित कंटेंट को लेकर काउंसिल चीफ के खिलाफ संभावित कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग की भी चेतावनी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, “हम पूरी जांच चाहते हैं। ज्यूडिशियरी के हेड के तौर पर, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। यह प्रोसिडिंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। हमें इसके पीछे के लोगों की पहचान करने की जरूरत है।”ज्यूडिशियल करप्शन पर NCERT चैप्टर पर विवाद तब और बढ़ गया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI Surya Kant) ने कंटेंट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे एक गंभीर मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी को भी ज्यूडिशियरी की ईमानदारी को बदनाम करने या कम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

CJI ने असर पर चिंता जताई
सुनवाई के दौरान, CJI ने चैप्टर के संभावित नेगेटिव असर पर ज़ोर देते हुए कहा: “अगर आप पूरी टीचिंग कम्युनिटी और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ज्यूडिशियरी करप्ट है, तो क्या मैसेज जाएगा? टीचर्स इसे सीखेंगे, पेरेंट्स इसे सीखेंगे।”उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के यह दावा करने के बावजूद कि चैप्टर वापस ले लिया गया है, यह अभी भी बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने कहा, “आप कहते हैं कि पब्लिकेशन वापस ले लिया गया है — यह मार्केट में है, यह सोशल मीडिया पर है। मुझे भी किताब की एक कॉपी मिली,” और कहा कि इसके नतीजों की वजह से “आज ज्यूडिशियरी को नुकसान हो रहा है”। कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित चैप्टर वाली किताब की सभी कॉपी तुरंत ज़ब्त कर ली जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक के आगे पब्लिकेशन, रीप्रिंटिंग या डिजिटल डिसेमिनेशन पर “पूरी तरह बैन” लगा दिया, क्योंकि उसने काउंसिल के ‘ज्यूडिशियरी में करप्शन’ पर एक सेक्शन जोड़ने के फैसले को “ज्यूडिशियरी की गरिमा को कमज़ोर करने और नीचा दिखाने की सोची-समझी चाल” बताया।

केंद्र का जवाब
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपत्तिजनक मटीरियल सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि चैप्टर के लिए ज़िम्मेदार दो लोग इस मिनिस्ट्री या किसी और मिनिस्ट्री में फिर कभी काम नहीं करेंगे और इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र कोई विरोध वाला रुख नहीं अपना रहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया, ने बताया कि चैप्टर का PDF वर्शन पहले ही बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो चुका है, प्रिंटेड कॉपी से भी ज़्यादा।

ऑनलाइन सर्कुलेशन और सरकारी कार्रवाई
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ऑनलाइन हिस्से सर्कुलेट होते रहे और कहा कि टेक-डाउन ऑर्डर जारी करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। बेंच ने देखा कि चैप्टर में ज़्यादातर करप्शन और पेंडेंसी पर फोकस किया गया था, लेकिन लीगल एड और जस्टिस तक पहुंच जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया गया था। कोर्ट ने NCERT एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की कि वह ज़िम्मेदारी लेने के बजाय चैप्टर का बचाव कर रहा है। बेंच ने कहा कि यह घटना ज्यूडिशियरी को कमज़ोर करने की एक सोची-समझी कोशिश लगती है, और चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री लोगों का भरोसा, खासकर स्टूडेंट्स के बीच, कम कर सकती है।

बेंच ने सरकार से ऑनलाइन मौजूद किताब की PDF कॉपी हटाने के ऑर्डर भी जारी करने को कहा
बेंच ने कहा कि NCERT के डायरेक्टर और हर स्कूल के प्रिंसिपल पर्सनली ज़िम्मेदार होंगे कि किताब पहुँच जाए, “ताकि उनके कैंपस में किताब की सभी कॉपी तुरंत ज़ब्त और सील की जा सकें और एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा की जा सके”। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सब्जेक्ट बुक के आधार पर कोई इंस्ट्रक्शन न दिया जाए। बेंच ने सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 2 हफ़्ते में कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने को कहा ‘ज्यूडिशियरी की इज्ज़त को कमज़ोर करने और नीचा दिखाने की सोची-समझी चाल’ बेंच ने यह भी साफ़ किया कि वह NCERT की माफ़ी से खुश नहीं है। CJI सूर्यकांत ने कहा, “इस नोटिस में माफ़ी का एक भी शब्द नहीं है और जिस तरह से इस डायरेक्टर ने इसे और बढ़ाने की कोशिश की है।

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