लाडकी बहन योजना’ में गड़बड़ी! महाराष्ट्र सरकार 35 करोड़ की वसूली करेगी

Wed, Dec 10 , 2025, 03:20 PM

Source : Uni India

नागपुर। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बुधवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करने वाली कल्याणकारी योजना 'लाडकी बहन योजना' (Ladki Behen Yojana) के अंतर्गत लगभग 35 करोड़ रुपये का लाभ लेने वाले अपात्र लाभार्थियों से यह धनराशि वसूली जायेगी।
विधान परिषद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 14.5 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त करने वालों में 1,526 सरकारी कर्मचारी (1,526 government employees) शामिल थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Minister of Women and Child Development, Aditi Tatkare) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अधिकारियों ने 14,298 ऐसे पुरुषों की भी पहचान की है जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद लाभ प्राप्त किया।
सरकार ने अवैध रूप से यह लाभ प्राप्त करने वाले सभी पुरुषों एवं सरकारी कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। विभागों को महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इस वर्ष की शुरुआत में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में हुई जांच में 26.3 लाख खातों को संभावित रूप से अपात्र घोषित किया गया था। अनियमितताओं में दो से अधिक सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले परिवार, कई योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति और ऐसे मामले शामिल थे जहां पुरुषों ने इस लाभ के लिए आवेदन किया था। जून से सभी संदिग्ध खातों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
'लाडकी बहन योजना' में 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निर्धन महिलाएं शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। पात्र परिवारों में से एक अविवाहित महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से सहायता प्राप्त करने की अनुमति तभी है जब कुल मासिक सहायता राशि 1,500 रुपये से अधिक न हो।
इस योजना ने महायुति गठबंधन को 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। दिसंबर 2024 में सरकार के पुनः सत्ता में वापस आने के बाद, बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2025 तक पांच लाख अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया गया। इनमें निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले और इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों में नामांकित लोग शामिल थे।

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