नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले मामले के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samiti) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई और ईडी से 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कविता ने अपने खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 (Delhi's Excise Policy 2021-22) में कथित घोटाले के मामले में दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। रोहतगी ने उनका पक्ष रखते हुए पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता पांच महीने से जेल में है। उन्होंने कहा कि वह जमानत की हकदार है, क्योंकि उनका मामला अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के मामलों से संबंधित फैसलों में शामिल है।
ईडी ने दावा किया कि कविता "साउथ ग्रुप" की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित "साउथ ग्रुप" से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। आरोपी कविता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 01 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
कविता को पहली बार ईडी ने 15 मार्च 2024 की शाम को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने घोटाले में अपने अलग मामले में 11 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया था। एक जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ (न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा) ने कहा था कि मामले में जमानत मांगने वाले आरोपियों द्वारा की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं है। छह मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत की अपील दायर की और जमानत खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में उसे चुनौती दी।



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Mon, Aug 12 , 2024, 02:05 AM