Supreme Court : विधायक अयोग्यता मामले में जल्द होगा बड़ा फैसला? 'इस' तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई!

Sun, Jul 21 , 2024, 11:56 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

MLA Disqualification Case: शिवसेना और NCP के विधायक अयोग्यता मामले में 23 जुलाई को होगी सुनवाई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के समक्ष होगी. आज शिव सेना (Shiv Sena) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट और राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गुट की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इसलिए महाराष्ट्र समेत पूरा देश इस पर ध्यान दे रहा है.

पिछले दो सालों में राज्य की राजनीति में कई नाटकीय घटनाक्रम हुए. शिवसेना और एनसीपी के बीच फूट के बाद यह दो गुटों में बंट गई. इनमें से एक गुट है शिव सेना शिंदे ग्रुप और दूसरा है शिव सेना उद्धव ठाकरे ग्रुप. एनसीपी कांग्रेस में शरद पवार और अजित पवार नाम के दो गुटों के अलग हो जाने से विधायक बंट गए. इस मामले में शिंदे (Shinde) गुट के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की मांग की गई थी. यह भी मांग की गई कि अजित पवार के साथ गए विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. हालाँकि, इनमें से किसी भी विधायक के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई. अब इस मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

क्या है राहुल नार्वेकर का फैसला?
शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद, उद्धव ठाकरे समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मांग की कि शिंदे समूह के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मामला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया था. राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के किसी भी गुट (ठाकरे और शिंदे) के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एनसीपी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर भी ऐसा ही फैसला सुनाया.
इसलिए शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों को अयोग्य न ठहराए जाने को लेकर शिवसेना ठाकरे समूह के सुनील प्रभु ने याचिका दायर की थी. शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने अजित पवार के साथ आए विधायकों को अयोग्य न ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा?
इन दोनों याचिकाओं पर अब मंगलवार 23 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के समक्ष होगी. अब सबकी नजर विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है. विधायक अयोग्यता मामला और दोनों पक्ष वास्तव में कौन? पूरे महाराष्ट्र की नजर इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा.

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