Ajit Pawar: अजित पवार गुट के पार्टी सिंबल को लेकर जारी बयान से शरद पवार गुट की आपत्ति, क्या है मामला?

Sun, Mar 24, 2024, 12:26

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अजित पवार गुट (Ajit Pawar faction) को घड़ी का चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ. इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजित पवार गुट ने एक बयान जारी किया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस (Nationalist Congress) में दो गुटों के पतन के बाद शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच टकराव तेज हो गया है.

बयान में क्या कहा गया?
चुनाव आयोग (Election Commission) ने अजित अनंतराव पवार (Ajit Anantrao Pawar) के नेतृत्व वाली एनसीपी को वॉच मार्क दिया है. मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है. अंतिम फैसले के अधीन, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी को आगामी सभी चुनावों के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अंतरिम अनुमति दे दी है. इस बीच शरद पवार के विधायक जीतेंद्र अवध ने इस बयान पर आपत्ति जताई है. अजित पवार ग्रुप की ओर से दिया गया यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए बहुत स्पष्ट निर्णय दिया. अवाद ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​है.

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है. शरद पवार को ट्रम्पेटर को चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शरद पवार समूह द्वारा दायर याचिका पर पारित किया था.

 ये भी पढ़ें- Mahavikas Aghadi: इन चार सीटों पर फंसी महाविकास अघाड़ी, तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर, अब दिल्ली में सुलझेगा विवाद

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अजीत पवार समूह को घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने अजित पवार समूह से कहा था कि वह अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा के अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करे कि चुनाव चिह्न 'घड्याल' वैध है और इसका इस्तेमाल निर्णय के अधीन है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार समूह को चुनाव संबंधी सभी ऑडियो-विज़ुअल विज्ञापनों और बैनर-पोस्टर आदि में इसका उल्लेख करने का निर्देश दिया.

इससे पहले 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना था. चुनाव आयोग ने बहुमत के दम पर ये फैसला लिया. उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि अजित पवार गुट एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न (घड़ी) का इस्तेमाल कर सकता है.

Latest Updates

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups