Source : Hamara Mahanagar Desk
Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है. इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा होने वाली है. आयोग आज (शनिवार) दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा. मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Election Commissioner Rajeev Kumar) ने इसकी घोषणा की है.
लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे. परिणाम 4 जून (Result 4th June) को घोषित किया जाएगा। डेढ़ करोड़ कर्मचारी कराएंगे चुनाव. देश में 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं. पांच लाख से ज्यादा मतदान केंद्र हैं. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे.
- चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा. .
- दूसरा चरण- आवेदन 4 अप्रैल से जमा किए जा सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल 2024 को होगा.
- तीसरा चरण- 7 मई को वोटिंग होगी. 12 राज्यों में होंगे चुनाव
- चौथा चरण - 18 अप्रैल अधिसूचना 13 मई को मतदान
- पांचवां चरण- 20 मई को वोटिंग
- छठा चरण- 25 मई
- सातवां चरण- 1 जून
महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी. 20 मई को वोटिंग होगी.
Chief Election Commissioner Rajiv Kumar announced the dates of the Lok Sabha Elections 2024.
Elections to be held in 7 phases from 19th April to 1st June; Counting of votes on 4th June. pic.twitter.com/kUl6Mv74zP
— ANI (@ANI) March 16, 2024
किस चरण में कौन सा राज्य -
- एक चरण में मतदान वाले राज्य - (22 राज्य) - अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु , पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड
- जिन राज्यों में दो चरणों में मतदान होना है - कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर
- जिन राज्यों में तीन चरणों में चुनाव होने हैं - छत्तीसगढ़, असम
- जिन राज्यों में चार चरणों में चुनाव होने हैं - ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड
जिन राज्यों में पांच चरणों में चुनाव होने हैं - महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर
- सात चरणों में चुनाव होने वाले राज्य - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
- देश में बिना किसी बाधा के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के रूप में कुछ मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं।
क्या हैं प्रावधान?
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए सामान्य आचरण से लेकर बैठकों, जुलूसों, मतदान, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों और घोषणापत्र तक के नियम तय किए हैं।
राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए मैनुअल
- विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच कलह या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल न हों।
- -नीतियों और कार्यों की आलोचना करें, किसी पार्टी, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी न करें। किसी भी जाति-संप्रदाय की भावना का प्रयोग कर वोट देने की अपील न करें।
- मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, प्रचार करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
- चुनाव प्रचार और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध मतदान से 48 घंटे पहले लागू होगा।
- किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के घर के सामने धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए.
- नेता अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर उसकी अनुमति के बिना झंडे लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने और नारे लिखने की अनुमति नहीं दे सकते।
- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों की बैठकों या जुलूसों में बाधा न डालें या बाधा डालने का प्रयास न करें।
- किसी भी दल को ऐसे स्थान पर जुलूस नहीं निकालना चाहिए जहां दूसरे दलों की बैठक चल रही हो. एक पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए।
बैठक/रैली -
- सभी रैलियों के स्थान एवं आयोजन स्थल के बारे में पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों और नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस स्थान पर वे अपनी बैठकें करने जा रहे हैं, वहां पहले से कोई प्रतिबंध न हो.
- बैठक में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति भी लें।
- किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बैठक के आयोजकों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए।
जुलूस के क्या हैं नियम?
- जुलूस शुरू करने से पहले पुलिस को उसके प्रारंभ, मार्ग और समाप्ति समय और स्थान के बारे में पहले से सूचित करना होगा।
- पहले ही पता कर लें कि जिस क्षेत्र से आप जुलूस लेकर जा रहे हैं, वहां कोई प्रतिबंध तो नहीं है।
- जुलूस का प्रबंधन इस प्रकार करें कि इसका असर यातायात पर न पड़े।
- यदि एक से अधिक राजनीतिक दल एक ही दिन और एक ही मार्ग पर जुलूस निकालने का प्रस्ताव रखते हैं, तो समय पर पहले से चर्चा करें।
- जुलूस सड़क के दाहिनी ओर ले जाना चाहिए।
- जुलूस में हथियार या अन्य हानिकारक सामग्री न ले जाएं।
- ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का सख्ती से पालन करें।
मतदान दिवस पर सूचना-
- मतदान के दिन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि-
- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने आधिकारिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र जारी करना चाहिए।
- चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सहयोग करें।
- मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए, जिस पर कोई हस्ताक्षर, उम्मीदवार या पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए।
- मतदान के दिन और उसके 48 घंटे पहले किसी को भी शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए।
- मतदान केन्द्रों के निकट बनाये गये शिविरों में अनावश्यक भीड़ एकत्र न करें।
- शिविर के सामान्य क्षेत्रों में कोई पोस्टर, झंडे, संकेत या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।
- मतदान के दिन ड्राइविंग परमिट प्राप्त करें।
मतदान केंद्र: मतदाताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र, जिसके पास वैध चुनाव आयोग का पास नहीं है
Sat, Mar 16 , 2024, 04:30 AM