Jitendra Awhad : ऐतिहासिक निर्णय बिना बहस के पारित किया गया; आव्हाड का सरकार पर हमला

Tue, Feb 20 , 2024, 09:11 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: राज्य में शिक्षा और सरकारी तथा अर्ध-सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण (10 percent reservation) देने वाला विधेयक आज (20 फरवरी) विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित हो गया. राज्य सरकार ने आरक्षण देते समय वार्षिक आय की शर्त लगा दी है. इसलिए, विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को मिलेगा जो उन्नत और उन्नत समूह से संबंधित नहीं हैं। हालांकि, शरद पवार के विधायक आव्हाड ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है कि बिना चर्चा के इस बिल को पास करना लोकतंत्र के हित में नहीं है.
जितेंद्र आव्हाड ने एक ट्वीट में कहा कि विपक्षी दल में बैठे सभी सदस्य चाहते हैं कि कोर्ट में मराठा समुदाय को स्थायी और स्थाई आरक्षण मिले. लेकिन आज उल्टा हो गया. विधानमंडल कक्ष में इस कानून पर पूरी चर्चा नहीं होने दी गयी. इस बिल को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया, ताकि इस कानून की खामियां उजागर न हों और इसकी त्रुटियां महाराष्ट्र के सामने न आएं. जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला बिना चर्चा के पारित करना लोकतंत्र के हित में नहीं है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="mr" dir="ltr">मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, अशी आम्हा विरोधी पक्षात बसलेल्या सर्व सदस्यांची भूमिका आहे. परंतु, आज विपरीत घडले. विधिमंडळाच्या सभागृहात या कायद्याची सर्वंकष चर्चाच होऊ दिली नाही. या कायद्यातील उणिवा उघडकीस येऊ नयेत व यातील त्रुटी…</p>&mdash; Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) <a href="https://twitter.com/Awhadspeaks/status/1759897939395461295?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शिक्षा और रोजगार में 10-10 फीसदी आरक्षण
इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने वादे के मुताबिक मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज विशेष सत्र बुलाया. इस सत्र में मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया। शिंदे द्वारा इस आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष रखने के बाद बिल को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार, मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग समूह बनाया गया है। इस समूह को शिक्षा और रोजगार में 10-10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

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