नई दिल्ली. जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने को वैध ठहराने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि ये कैसी याचिका है? कोई अदालत संवैधानिक वैधता की घोषणा नहीं कर सकती. दरअसल इस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना सही है और 35A को हटाना कानूनी था. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के समय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके मुवक्किल को किसने ये राय दी? आखिर हमें ऐसी घोषणा क्यों जारी करनी चाहिए? इस कोर्ट से संवैधानिक वैधता के संबंध में घोषणा जारी नहीं की जा सकती है.
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ पहले ही सुनवाई कर रही है. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि एक प्रावधान (अनुच्छेद 370), जिसका विशेष रूप से संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में उल्लेख किया गया था, वह 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है?
जबकि कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ‘एक राजनीतिक कार्रवाई के जरिये अनुच्छेद 370 को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया. यह कोई संवैधानिक कार्य नहीं था. संसद ने खुद संविधान सभा की भूमिका निभाई और अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा का प्रयोग कर रही है. क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?’ उन्होंने कहा था कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू-कश्मीर के लोग भारत का अभिन्न अंग हैं, लेकिन एक विशेष रिश्ता है जो अद्वितीय है और जिसे अनुच्छेद 370 में ही तैयार किया गया है.



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Mon, Aug 21 , 2023, 12:45 PM