Delhi: दिनभर कोर्ट में खड़े रहो, AAP विधायक को कोर्ट ने क्यों दी ऐसी सजा, जानें पूरा मामला 

Sat, May 20 , 2023, 12:56 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने एक स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के आरोप में आप विधायक को अनोखी सजा सुनाई, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को खूब पढ़ रहे हैं. यह मामला आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi) से जुड़ा है. तीन साल पहले आप विधायक द्वारा एक स्टूडेंट को जान बूझकर चोट पहुंचाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित छात्र के आरोप को सही मानते हुए आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया था. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि वह इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकती.
राउज एवेन्यू कोर्ट की जस्टिस गीतांजलि गोयल ने आप विधायक अखिलेश पत त्रिपाठी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसमें से 6500 रुपये कोर्ट में बतौर फीस जमा होंगे, जबकि 23,500 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे. खिशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने विधायक को दोषी ठहराते हुए कहा कि पीड़ित पक्ष आपके खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा. आईपीसी की धारा-323 के तहत आपने पीड़ित को जान बूझकर चोट पहुंचाया. हालांकि, दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता को एससी/एसटी एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया. 
विधायक पर लगे थे ये आरोप
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक स्टूडेंट की शिकायत पर फरवरी 2020 में आप विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया था. पीड़ित छात्र ने विधायक अखिलेश ​पति त्रिपाठी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 7 फरवरी को झंडेवालान चौक पर उसे पीटा. घटना के समय पीड़ित छात्र अपने की ओर जा रहा था. इस घटना के बाद एससी समुदाय से जुड़े शिकायतकर्ता ने त्रिपाठी पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था. बता दें कि जिस वक्‍त यह घटना हुई, उस वक्‍त त्रिपाठी AAP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, शिकायतकर्ता छात्र और उसके पिता बीजेपी के कपिल मिश्रा का समर्थन कर रहे थे.

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