Toshakhana case : इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली दो हफ्ते की जमानत!

Fri, May 12 , 2023, 03:39 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Imran Khan Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जमानत याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) में सुनवाई जारी है. अल कादिर केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था. इस केस में जमानत मिलना इमरान खान के लिए बड़ी राहत होगी. अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो वह फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं. इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस (Toshakhana case) पर स्टे लगाकर इमरान खान को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने निचली अदालत में केस की सुनवाई पर रोक लगाई है. अल कादिर ट्रस्ट केस (Al Qadir Trust case) में गिरफ्तारी के बाद कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह रिहा किए गए थे. हाई कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में अब तोशखाना केस की सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट ने केस का ट्रायल रोक दिया है. कोर्ट रूम इमरान खान के पक्ष में लग रहे नारों से गूंज उठा. इस दौरान कोर्ट के कर्मचारियों ने नारेबाजी रोकने की कोशिश की. हालांकि वह ऐसा करने में विफल रहे. इस पर जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने अपनी नाराजगी जाहिर की.
इमरान खान कड़ी सुरक्षा वाले काफिले के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे. यहां सैकड़ों पुलिसवालों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. अब अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अदालत पहुंचने के तुरंत बाद उनका बायोमेट्रिक्स लिया गया.
इमरान खान की हाई कोर्ट से मांगें

  • इमरान खान के खिलाफ सभी केस की कॉपी मुहैया कराएं.
  • इमरान खान के खिलाफ सभी 121 मामलों को एक साथ जोड़े.
  • मरियम नवाज को न्यायपालिका के खिलाफ बयान पर अदालत की अवमानना का नोटिस दिया जाए.
  • इमरान खान को उनके खिलाफ मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाए.

9 मई के हिंसा मामले में इमरान खान हो सकते हैं अरेस्ट
चुनाव आयोग ने क्रिमिनल ट्रायल के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान का क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा. इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस हैं. 9 मई की हिंसा मामले में पंजाब प्रांत की पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है. सुनवाई के बाद आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि एनएबी की टीम भी हाई कोर्ट के बाहर है. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इमरान की जमानत का विरोध कर सकता है.
कोर्ट परिसर से नहीं कर सकते किसी को गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट में उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें तत्काल रिहा करें. अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि किसी को भी अदालत परिसर से गिरफ्तार से नहीं किया जा सकता है.
दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि शहर-शहर जल उठे. लाहौर से लेकर कराची तक में इमरान समर्थकों की भीड़ सड़कों पर उतर आई. कहीं गाड़ियों को फूंक दिया गया, तो कहीं पर सैन्य अधिकारियों के घरों में आग लगाई गई. हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इमरान को रिहा करने का आदेश दिया. पाकिस्तान भर में उनके समर्थक झूम उठे. अब आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में आज क्या होने वाला है.

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