Uddhav Thackeray: CM शिंदे को नए सिरे से चुनाव लड़ने की उद्धव ठाकरे ने दी चुनौती !

Fri, May 12, 2023, 12:12

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और उनकी सहयोगी भाजपा चुनौती देते हुए नए सिरे से चुनाव लड़ने को कहा. शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी (Uddhav Balasaheb Thackeray party) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें. जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए.’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्तमान सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली राहत अंतरिम है. स्पीकर को जल्द से जल्द मामले पर फैसला लेना चाहिए. अगर वह कोई गलत फैसला देते हैं तो हम फिर कोर्ट जाएंगे.
प्रेस कांफ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि शिंदे-भाजपा सरकार अवैध है. अब जैसे कोर्ट का फैसला आ गया है, हम जनता की अदालत में जाएंगे. कोर्ट ने मौजूदा सरकार की अवैधता के बारे में सब कुछ कहा है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सब कुछ विधान सभा अध्यक्ष पर डाल दिया है. हम कहते है की अभी के विधानसभा अध्यक्ष अवैध हैं. अगर बागी 39 विधायकों के नंबर हटा दें तो वो अध्यक्ष हो ही नहीं सकते है. इस मामले में अध्यक्ष अपना फैसला जल्द लें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. वरना हमारे लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है. 
उद्धव ठाकरे ने कहा, “जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं, तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. फिलहाल, स्पीकर विदेश में हैं. जब वह वापस आएंगे, तो उन्हें बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही एक फैसला लेना चाहिए.” उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहता हूं कि देश में ‘नंगा नाच’ चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए. दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए.”
बता दें कि बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले पर बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा. इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था. ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता है.

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