Rahul guilty of defamation: राहुल की सजा पर सूरत कोर्ट में फैसला आज

Thu, Apr 20 , 2023, 10:18 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

 इसी अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी!
सूरत।
मानहानि केस (defamation case) में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज सूरत कोर्ट (Surat court) फैसला सुना सकती है। इसी कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल को मानहानि का दोषी करार (Rahul guilty of defamation) देते हुए सजा का फैसला दिया था। राहुल की याचिका पर सूरत की सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब राहुल को उनकी याचिका पर फैसले तक जमानत दी गई थी। इसके बाद 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।
सजा के खिलाफ याचिका पर राहुल और विरोधी पक्ष की दलीलें
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था- सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है।

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