मुंबई, 28 दिसंबर। मुंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनके आज बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना है। जस्टिस कार्णिक (Justice Karnik) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (RCP) के 73 वर्षीय नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई (CBI) के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था। देशमुख के वकीलाें ने दावा किया कि सीबीआई हाई कोर्ट के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा।
उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने दलीलों पर सुनवाई के बाद कहा था, ‘‘आगे और समय नहीं बढ़ाया जा सकता.’’ उनके वकीलों ने कहा कि अदालत ने स्थगन बढ़ाने से इनकार किया है, इसलिए उन्हें आज बुधवार को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।



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Wed, Dec 28 , 2022, 09:35 AM