Announcement of Grant Assistance: छत्तीसगढ के सरगुजा जिले में प्राकृतिक आपदाओं (natural disasters) से हुई मौतों के मामलों में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों के लिए कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत (Natural Disaster Relief Fund) मद से स्वीकृत की गई है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा अलग-अलग मामलों की समीक्षा के बाद सहायता राशि मंजूर की गई।
प्रत्येक मृतक के परिजन को चार-चार लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। तहसील लुण्ड्रा के ग्राम उदारी निवासी अनिता पैकरा की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उनके वारिस धीरज कुमार पैकरा को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील लुण्ड्रा के ग्राम उरदरा निवासी कौशल राम की मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी, जिसके बाद उनके वारिस रामकुमारी को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा तहसील लुण्ड्रा के ग्राम कोट निवासी प्रदीप नगेशिया की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस पुनीता नगेशिया को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं तहसील लुण्ड्रा के ग्राम खालपोड़ी निवासी दिनेश्वरी की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस सहदेव सिंह को भी चार लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।
इसी क्रम में तहसील रघुनाथपुर के ग्राम बदगरी निवासी घुरनी की पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में उनके वारिस मोहनी शांडिल्य को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके।



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