जयपुर: राजस्थान में जरूरतमंद, असहाय एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (Ayushman Accident Insurance Scheme) संचालित की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अब इस योजना के प्रभावी संचालन एवं आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) विभाग के जिला कार्यालय को सहायता केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत रेल, बस या सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, भवन ढहने, करंट लगने, जलने, आग, गैस, सिलेंडर, लिफ्ट, एस्केलेटर, सीढ़ियों से गिरने अथवा डूबने जैसी आकस्मिक घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सूत्रों ने बताया कि योजना का दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-मित्र पोर्टल और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। दावों की त्वरित स्वीकृति एवं भुगतान के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल की गई है। साथ ही, किसी कारणवश लाभार्थी परिवार ऑनलाइन दावा दर्ज कराने में असमर्थ हो, तो एसआईपीएफ विभाग का जिला कार्यालय सीधा सहयोग करेगा।
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Sat, Sep 13 , 2025, 08:24 AM