मंत्रियों की संख्या को लेकर सैनी सरकार को चुनौती

Tue, Nov 05 , 2024, 04:20 PM

Source : Uni India

चंडीगढ़। हरियाणा में नवाब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) की सरकार में मंत्रियों की संख्या सदन के सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी से अधिक होने को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में चुनौती दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार (Center and Haryana government) को अपना पक्ष रखने के लिये कहा। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

वकील जगमोहन सिंह भाटी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1 ए) के अनुसार मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या सदन के सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्य हैं और श्री सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में 13 मंत्री शामिल किये हैं, जिससे मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो जाती है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे पूर्व मार्च में जब श्री सैनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिये बगैर मुख्यमंत्री बने थे। उसे चुनौती देती याचिका पर भी सुनवाई अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के जजपा से गठबंधन तोड़ते हुये मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस्तीफा दिया था और फिर श्री सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय वह कुरुक्षेत्र सीट से सांसद थे। बाद में लोकसभा चुनाव के साथ श्री खट्टर के इस्तीफे से रिक्त करनाल विधानसभा सीट पर हुये उपचुनाव में वह विधायक चुने गये थे। लोकसभा चुनाव के लगभग चार महीने बाद हुये विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई और श्री सैनी फिर मुख्यमंत्री बने।

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