Holiday in Lok Sabha elections: महाराष्ट्र के कई जिलों में लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha elections) चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है, लोग मतदान के दिन (polling day) सुबह मतदान करने के बाद छुट्टी पर जाने की भी योजना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव कुल 7 अलग-अलग चरणों में होंगे। इसके बाद 4 जून को वोटिंग के नतीजे घोषित (voting results) किए जाएंगे।
वर्ष भर में कई सार्वजनिक छुट्टियाँ (public holidays) होती हैं। कुछ बड़े सप्ताहांत भी हैं। लेकिन इन सभी छुट्टियों के बीच वोटिंग की छुट्टी भी तय है। कर्मचारी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसे मतदान के दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन क्या कंपनी के लिए यह छुट्टी देना अनिवार्य है? यदि कोई व्यक्ति मतदान के बाद काम पर जा सकता है तो क्या उसे छुट्टी की आवश्यकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंपनी में काम का बोझ कितना भी हो, मतदान के दिनों में छुट्टी क्यों दी जानी चाहिए?
मतदान की छुट्टियों के बारे में कानून क्या कहता है?
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी को मताधिकार का प्रयोग करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपी) के अनुसार। प्रत्येक कंपनी को उस क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी (voting holidays) घोषित करनी होगी जहां मतदान हो रहा है। इस अधिनियम के अनुसार, मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (paid leave) दिया जाना चाहिए और कंपनी को उस दिन का पूरा वेतन देना होगा। कुछ मतदाताओं के मामले में, यदि मतदान गाँव में है, तो उन्हें रात भर वहाँ जाना पड़ता है और वोट देकर काम पर वापस आना है, तो यह सारी यात्रा एक छुट्टी लेती है। इसीलिए कंपनी को छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है।
अगर कोई कंपनी छुट्टियाँ नहीं देती...
ईसीआई या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कंपनी भी बिना किसी रुकावट के छुट्टियां घोषित करती है।
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Sat, Apr 27, 2024, 03:20