बीमा कंपनी को झटका! HC ने Act Of God के दावे को खारिज किया, दुर्घटना मृत्यु मामले में 40 लाख मुआवजे का आदेश दिया

Mon, Apr 08, 2024, 10:34

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में एक दुर्घटना को 'भगवान का कृत्य(Act Of God)' करार दिया। वहीं, संबंधित मामले में मुंबई मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Mumbai Motor Accident Claims Tribunal) का फैसला भी रद्द कर दिया गया। वहीं, कोर्ट ने हादसे में मरने वाले शख्स के परिवार को 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया। 

ट्रिब्यूनल ने पहले दैवीय हस्तक्षेप (divine intervention) का हवाला देते हुए एक घातक सड़क दुर्घटना (fatal road accident) के पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। पीड़ित परिवार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया था। 

न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अध्यक्षता में अदालत ने इस बार स्पष्ट किया कि 'भगवान का कृत्य' ऐसी चीजें हैं जो मन के नियंत्रण से परे हैं। इसलिए यह इस मामले में लागू नहीं है। इस समय अदालत ने पाया कि वाहन दुर्घटना एक या दोनों ड्राइवरों की लापरवाही या गलती के कारण हुई थी। ऐसे हादसे में गलती तो किसी न किसी की होती है। 

इस घटना में, एक राज्य परिवहन निगम की बस (ST) एक मारुति कार से टकरा गई, जिसमें पीड़ित की मृत्यु हो गई, घटना के संबंध में सभी सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने माना कि इस मामले में मुंबई मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का निष्कर्ष गलत और त्रुटिपूर्ण था। 

खराब मौसम या दुर्घटना में योगदान देने वाले किसी अन्य अनियंत्रित कारक का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि यह दुर्घटना 'ईश्वर का कार्य' थी। ऐसी घटनाओं में दायित्व के महत्व को रेखांकित करते हुए अदालत ने दोनों ड्राइवरों को कुछ हद तक उत्तरदायी ठहराया। इस समय कोर्ट ने मारुति कार इंश्योरेंस कंपनी और एसटी कॉरपोरेशन को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को 6% ब्याज के साथ 40 लाख 34 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया। 

इस मामले में पीड़ित राजेश शेजपाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 14 नवंबर 1997 को वह अपने साथियों के साथ मारुति कार में यात्रा कर रहे थे,तभी एसटी निगम की एक बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, इसमें उनकी मौत हो गई। 

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