मुंबई : नागपुर पीठ ने अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली (underworld don Arun Gawli) की जल्द रिहाई का निर्देश दिया है. 2006 के सरकारी फैसले के आधार पर अरुण गवली की रिहाई की मांग की गई थी. ऐसी ही एक याचिका नागपुर पीठ (Nagpur Peeth) में भी दायर की गई थी. इसके बाद पीठ ने जल्द रिहाई के निर्देश दिये हैं. इस मामले में नागपुर बेंच में सुनवाई पूरी हो गई. लेकिन नतीजा सुरक्षित रखा गया. इस बीच नागपुर बेंच ने अरुण गवली को रिहा करने का निर्देश दिया है.
10 जनवरी 2006 के एक सरकारी निर्णय में 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके, शारीरिक रूप से अक्षम और अपनी आधी कैद पूरी कर चुके कैदियों को शेष सजा से छूट के साथ रिहा करने का प्रावधान है. इसके आधार पर गवली ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में आपत्ति दर्ज कराने के लिए गृह विभाग और अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह का समय दिया गया है.
अरुण गवली को मुंबई के पार्षद कमलाकर जामसंदेकर की हत्या और अन्य अपराधों के लिए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वह नागपुर जेल में सजा काट रहे हैं.
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