नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Chief Minister Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज करने के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है. पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन (money laundering) के मामलों में सोमवार को सिसोदिया की नियमित जमानत की अपीलें यह कहकर खारिज कर दी कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है.
AAP के एक सूत्र ने कहा, ‘पार्टी उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के इस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है.’ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी.
AAP ने क्या-क्या कहा?
पीठ ने कहा कि अगर सुनवाई की कार्यवाही में देरी होती है तो सिसोदिया तीन महीने में इन मामलों में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी और उसके नेता उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन उसके आदेश से सहमत नहीं हैं. आतिशी ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जांच एजेंसियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने के बावजूद अदालत ने प्रतिकूल आदेश दिया है.
सिर्फ एक सरकारी गवाह..
आतिशी ने कहा, ‘जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब उच्चतम न्यायालय ने लगातार प्रवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे जैसे कि धनशोधन कहां है. शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि यह मामला एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है. इन तीखी टिप्पणियों के बावजूद शीर्ष अदालत ने प्रतिकूल फैसला सुनाया. आप नेता आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने कानूनी विकल्प तलाशेंगे तथा अपना अगला कदम तय करेंगे.’



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Tue, Oct 31 , 2023, 10:30 AM