नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi liquor scam case) की सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया. सीबीआई (CBI) ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं. वहीं मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की तरफ से कहा गया कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वह सीरियल में नहीं है, हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही है. इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसी समय बतना चाहिए था, अब आज कोर्ट को बता रहे हैं इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा.
दिल्ली शराब घोटोले मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते है और अभी तक सिर्फ दो बार आएं हैं. आरोपियों के वकील ने कहा जांच अधिकारी ने हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे. राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे के दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा है और साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाएं.
कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज़ों की कॉपी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे के दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा कि साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे बजे तक का समय दस्तावेज़ों की जांच के लिए दिया जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.



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Thu, Oct 19 , 2023, 12:51 PM