रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला (Azam Khan's son Abdullah) के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत आज फैसला सुनाते हुए आजम और उनकी पत्नी को भी दोषी करार दिया है। इस दौरान कोर्ट में आजम खां के साथ बेटा अब्दुल्ला और डा. तजीन फात्मा (Dr. Tajin Fatma) पेश हुईं। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना रहा। कचहरी में चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। बता दें कि इस मामले में आजम खां के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मुकदमा ट्रांसफर कराने के लिए दायर की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आजम खां के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।
इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी।
भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज हो गई है। अब इस मामले में बुधवार को फैसला आने की पूरी संभावना है। इसमें आजम खां और उनके परिवार पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने आदि गंभीर धाराओं में आरोप हैं।



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Wed, Oct 18 , 2023, 02:20 AM