SC ने खारिज की बस कंपनियों के खिलाफ दायर पिटीशन
कहा - कोर्ट के जरिए सियासी लड़ाई न लड़ें
चंडीगढ़। पंजाब में CM चरणजीत चन्नी और कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के लाडले मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। SC ने कहा कि पंजाब सरकार कोर्ट के जरिए अपनी सियासी लड़ाई न लड़े।
ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग के आदेश पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। यह मामला बादल परिवार और उनके करीबियों की बस परमिट खारिज करने से जुड़ा था। इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंत्री का फैसला रद्द कर दिया था।
सियासी लाभ चाहती थी सरकार
पंजाब में बस ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को कांग्रेस खूब भुना रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तख्तापलट के बाद राजा वड़िंग को ट्रांसपोर्ट मंत्री बना दिया। जिसके बाद वड़िंग बादल परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑर्बिट एविएशन और अकाली नेता हरदीप डिंपी ढिल्लो की न्यू दीप बस कंपनी के पीछे पड़ गए। मंत्री वड़िंग ने उनकी बसें जब्त कर पुलिस थाने में खड़ी करवा दी। जिसके बाद सीएम चन्नी और नवजोत सिद्धू वड़िंग के काम के खूब कसीदे गढ़ रहे थे। मंत्री वड़िंग को पहले हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने बादल परिवार और उनके करीबी नेताओं की बसों को छोड़ने के हुक्म दे दिए।
यहां तक कि मंत्री के परमिट रद्द करने के फैसले को भी खारिज कर दिया। बादल परिवार और अकाली नेताओं के वकीलों ने तर्क दिया था कि उन्होंने टैक्स चुका दिया, इसके बावजूद उनके परमिट खारिज किए गए। जिसके बाद मंत्री वड़िंग ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (STC) अमरपाल सिंह गिल को हटाकर खुन्नस भी निकाली थी। हालांकि कानूनी रूप से वह हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ठहर सके।



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Fri, Dec 17 , 2021, 10:29 AM