राज्य चुनाव आयोग का फैसला
महानगर संवाददाता
मुंबई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का समाधान नहीं निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया था। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर 18 जनवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। बाकी बची सीटों पर पहले की तरह 21 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि दोनों चरणों में हुए चुनाव की मतगणना 19 जनवरी को होगी।
राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की 106 नगर पंचायत सहित भंडारा-गोंदिया जिला परिषद और इसके तहत आने वाली 15 पंचायत समितियों के अलावा चार महानगरपालिका के चार रिक्त पदों सहित 4 हजार 554 ग्राम पंचायतों के 7 हजार 130 रिक्त पदों के उपचुनाव की तारीख 21 दिसंबर को घोषित की थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 दिसंबर के आदेश के अनुसार इन चुनावों में ओबीसी वर्ग की सीटों पर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, जबकि बाकी बची अन्य सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पहले की शुरू रखी गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर के आदेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग की सीटों को तत्काल अनारक्षित कर इसे सामान्य वर्ग से भरने के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन सीटों पर चुनाव 18 जनवरी को कराए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग की जगह अनारक्षित होने के बाद इन पर सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इन सीटों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।



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Fri, Dec 17 , 2021, 09:51 AM