राज्यपाल के अधिकार कम करने पर भड़के शेलार
महानगर संवाददाता
मुंबई। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है. इस पर भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में कुलपतियों की होने वाली नियुक्ति अब युवा सेना के किचन कैबिनेट में होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर से छात्रों को डिग्री प्रमाणपत्र दिया जाएगा ?
आशीष शेलार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी अधिनियम 2016 में बदलाव करने का निर्णय लिया गया. सरकार ने नई धारा 9 (ए) डालकर राज्यपाल की शक्तियों को कम करने का काम किया है. पिछले कानून के तहत कुलपति चयन के लिए खोज समिति को गवर्नर के रूप में गठित किया गया था. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शिक्षा विशेषज्ञों और जांच समिति द्वारा राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए नाम भेजा जाता है. बदलाव के मुताबिक सरकार कुलपति की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाएगी और इसके सदस्यों का फैसला राज्य सरकार करेगी. समिति द्वारा सुझाए नामों में से दो नामों को कुलपति के रूप में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का फैसला यूथ विंग के किचन कैबिनेट में होगा. इसके पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर इसी तरह का अहंकारी निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को मंत्री के कार्यालय में जाकर विश्वविद्यालय द्वारा वेतन का भुगतान किया जाए।
भूखंड लूटने के लिए कानून में बदलाव
मुंबई विश्वविद्यालय के करोड़ों की खाली पड़े भूखंडों की देखभाल करना ठाकरे सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन खाली भूखंडो को सरकार अपने कब्जे में लेकर उसे किसी और को देना चाहती है इसलिए कानून में बदलाव कर रही है। विश्वविद्यालय को बचाने के लिए भाजपा का युवा मोर्चा आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेगी।



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Thu, Dec 16 , 2021, 10:01 AM