RSS Route March: आरएसएस की रैली पर तमिलनाडु सरकार को झटका, SC ने खारिज की याचिका

Tue, Apr 11 , 2023, 12:21 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. तमिलनाडु की डीएमके सरकार (DMK government) ने आरएसएस के मार्च पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट (High Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस की रैली को तय रूट से निकालने की मंजूरी दे दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस (RSS) ने तमिलनाडु में 60 जगहों पर रूट मार्च रैली निकालने का ऐलान किया था.हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. इसके पीछे वजह बताई थी कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है. इसके बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) का दरवाजा खटखटाया था. इस पर हाई कोर्ट ने 60 में से 44 जगहों पर मार्च निकालने की इजाजत दे दी. हालांकि इसके बावजूद डीएमके सरकार ने अपनी रोक जारी रखी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
मद्रास हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी मंजूरी
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डीएमके सरकार की याचिका खारिज कर दी है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस को मार्च निकालने की मंजूरी दे दी है. बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने आरएसएस को रैली के लिए मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई थीं.
इन शर्तों के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ताओं को बिना लाठी डंडे और बिना हथियारों के मार्च निकालना होगा. इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बोलने से भी बचना होगा. ये मार्च 6 नवंबर को निकलने वाला था. लेकिन आरएसएस ने इसे बाद में स्थगित कर दिया.
27 मार्च को सुरक्षित रखा था फैसला
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुरक्षित रखे से पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील मकुल रोहतगी ने कहा था कि क्या कोई संगठन जहां चाहे वहां मार्च निकालने का अधिकार रख सकता है? वहीं आरएसएस की ओर से पेश वीकल ने कहा था कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने के अधिकार को तब तक रोका नही जा सकता जब तक कोई मजबूत आधार ना हो.

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