उच्च-तकनीकी शिक्षा मंत्री को प्रो चांसलर बनाने का प्रावधान
सरकार के सुझाए नामों में से करनी होगी नियुक्ति
मुंबई। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर पद पर उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान करने के साथ वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को राज्य सरकार के माध्यम से नामों की सिफारिश करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। सरकार के इस फैसले से राज्यपाल के अधिकारों में कटौती होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। समिति ने प्रो चांसलर पद की सिफारिश की है। इसके लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में नई धारा 9 ए शामिल कर प्रो चांसलर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस अनुसार उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री विश्वविद्यालयों के प्रो चांसलर होंगे। वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए गठित समिति राज्य सरकार को योग्य तथा कम से कम पांच नामों की सिफारिश करेगी और इसमें दो नामों की सिफारिश राज्य सरकार के मार्फत चांसलर को की जाएगी। इस प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई। मराठी भाषा और साहित्य को संरक्षित और पोषित करने के लिए, विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा साहित्य संरक्षण बोर्ड बनाने और संचालक मराठी भाषा व साहित्य को विश्व विद्यालय के अन्य अधिकारी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।



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Wed, Dec 15 , 2021, 10:45 AM