मुंबई। राज्य सरकार द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में दायर की गई याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है जिससे महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट याचिका खारिज कर दी। इसमें सीबीआई द्वारा राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडेय को जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने कहा कि सीबीआई को सभी तरीके से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
गौरतलब हो कि याचिका में कहा गया था कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे और राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय पांडेय को पुलिस अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में बार-बार तलब किया जा रहा है। सुबोध कुमार जायसवाल, वर्तमान पुलिस महानिदेशक सीबीआई, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल के दौरान, संबंधित पुलिस ट्रांसफर और नियुक्तियां की गई थी। इससे जांच के प्रभावित होने का दावा किया गया था लेकिन पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के अनुरोध को मंजूर करने का कोई ठोस आधार दिखाई नहीं दे रहा है।
रश्मि शुक्ला की याचिका भी खारिज
न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राज्य की पूर्व पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया है। जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फोन टैपिंग की एक गोपनीय रिपोर्ट पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें कम से कम 72 घंटे का नोटिस दें।



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Wed, Dec 15 , 2021, 10:37 AM