मुंबई। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखे रहने के लिए मुख्यालय पुलिस उपायुक्त विजयकांत सागर ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा लागू करके कई मामलों को प्रतिबंधित किया है। इसके अनुसार हथियार, लाठी, तलवार, भाले, बंदूकें, लाठी या कुछ भी ले जाना जो शरीर को घायल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पत्थरों या फेंकने वाले उपकरणों या औजारों का संचय करने, कोई ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ ले जाने, व्यक्तियों या भूतों के चित्र प्रदर्शित करना, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, गीत गाना, वाद्ययंत्र बजाना, भाषणों, हावभावों, होर्डिंगों को प्रदर्शित करना जो सभ्यता या नीतियों के विरुद्ध हों या राज्य की शांति के लिए खतरा हों, पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना, जनसभा करना, जुलूस निकालना, घोषणाएं करना, प्रति-घोषणाएं करना आदि निषिद्ध किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा
सरकारी कर्मचारी या जो अपने वरिष्ठों के आदेश के अनुसार कर्तव्य के उद्देश्य से हथियार उठाने के लिए मजबूर है, या जो उसे दिए गए अधिकार से छूट प्राप्त है। इसी तरह ये आदेश निम्नलिखित जुलूसों और सभाओं पर लागू नहीं होंगे। शादी समारोह में जुटे लोग, अंतिम संस्कार जुलूस और अंतिम संस्कार जुलूस, सरकारी/अर्धशासकीय कार्य के लिए कोर्ट, कार्यालय पर उमड़े लोग, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में जमा हुआ समुदाय, पुलिस आयुक्त और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठक/जुलूस की अनुमति, ऐसा स्थान जहां सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं. यह निषेधाज्ञा मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के लिए 16 दिसंबर को मध्य रात्रि 00.01 बजे से 28 दिसंबर को 24.00 बजे तक लागू रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।



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Wed, Dec 15 , 2021, 10:27 AM