RG Kar Rape-Murder Case: आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय दोषी, अदालत ने सुनाया फैसला

Sat, Jan 18 , 2025, 04:10 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

कोलकाता: सत्र अदालत (sessions court) ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital) में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले (rape and murder case of a trainee doctor) में अपना फैसला सुनाया। कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले वर्ष 9 अगस्त को एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल (seminar hall) में एक डॉक्टर के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने इस मामले में संजय रॉय को दोषी पाया है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से पूरे देश में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन भड़क उठा था। संजय रॉय (Sanjay Roy) को दोषी ठहराते हुए न्यायाधीश ने कहा, "आपको अवश्य सजा मिलनी चाहिए।" अदालत ने स्पष्ट किया कि संजय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा: जिस तरह से आरोपी ने पीड़िता का गला घोंटा, उसके लिए उसे मृत्युदंड या कारावास की सजा हो सकती है। बीएनएस धारा 64 के तहत कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है, तथा धारा 66 के तहत कम से कम 25 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

संजय रॉय ने कोर्ट में क्या कहा?
संजय रॉय ने अदालत को बताया कि वह निर्दोष हैं। उसे इस मामले में फंसाया गया है। असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। रॉय ने शुरू में अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में उसने खुद को निर्दोष बताया।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में क्या कहा?
पिछले साल अक्टूबर में दायर 45 पन्नों के आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा था कि आरोपी संजय रॉय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि घटनास्थल पर उसके बाल और उसके मोबाइल फोन से समन्वयित ब्लूटूथ इयरपीस भी पाया गया।

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