EPF Rule : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए राहत भरी घोषणा की है। ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के लिए ईपीएफ (EPF) दावा निपटान पर ब्याज के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इससे सदस्यों को लाभ होगा और उन्हें अधिक ब्याज मिलेगा।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees) ने 30 नवंबर, 2024 के अपने फैसले में ईपीएफओ की धारा 60 (2) (बी) के नियमों में संशोधन किया है। इस नियम के लागू होने के बाद पीएफ निपटान तेजी से होगा और सदस्यों को अधिक ब्याज मिल सकेगा। यह नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह नया नियम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद लागू हो जाएगा। तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे।
नियम में वास्तव में क्या परिवर्तन हुए हैं?
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 60 (2) (बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि पीएफ दावा चालू माह की 24 तारीख तक प्राप्त होता है, तो पिछले माह की अंतिम तारीख तक ब्याज अर्जित किया जाता है। मुझे चालू माह के 24 दिन नहीं मिलते। हालाँकि, अब सदस्यों को निपटान तिथि तक ब्याज मिलेगा। इससे निवेशकों को अधिक ब्याज मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ ने भरोसा जताया है कि पीएफ निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी।
वर्तमान में, 25 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक दावों का निपटान नहीं किया जा रहा था। इसके पीछे कारण सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाना था। लेकिन अब यह निपटान एक महीने के भीतर किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने कहा है कि यह निर्णय ईपीएफओ की दक्षता, पारदर्शिता और अपने सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संख्याओं की मदद से समझें!
एक ईपीएफ सदस्य पर कुल 5 लाख रुपये बकाया है। वर्तमान में ईपीएफ ब्याज दर 8.25 प्रतिशत है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का दावा महीने की 23 तारीख को निपटाया जाता है तो नए नियमों के अनुसार उसे इन 23 दिनों का ब्याज भी मिलेगा। अब तक, निपटान से एक महीने पहले ब्याज का भुगतान किया जाता था। जिसके कारण ईपीएफ सदस्यों को नुकसान उठाना पड़ा।
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Sat, Dec 14, 2024, 08:30