आरटीई प्रवेश को लेकर राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश आखिरकार रद्द, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Fri, Jul 19 , 2024, 01:44 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

RTE Admission 2024: आरटीई (RTE ) को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया था। लेकिन अब आरटीई एडमिशन (RTE admission) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बड़ा फैसला लिया है। आरटीई प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्कूली छात्रों के दाखिले को लेकर अचानक लिया गया फैसला असंवैधानिक है। 

राज्य सरकार की ओर से 9 फरवरी को जारी किया गया सर्कुलर
राज्य सरकार ने 9 फरवरी को एक परिपत्र जारी कर कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत आरक्षित और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों में से आवेदन करने वाले छात्रों के घर के एक किमी के दायरे में यदि कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल है। राज्य सरकार ने 9 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया।  इस पर कई अभिभावकों ने नाराजगी जताई। कुछ स्कूलों के साथ-साथ अभिभावकों ने भी इस सर्कुलर पर आपत्ति जताई और इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

उस अध्यादेश को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था
अब इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आरटीई प्रवेश को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी इस अध्यादेश को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्कूली छात्रों के दाखिले को लेकर इस तरह अचानक लिया गया फैसला असंवैधानिक है। साथ ही, निजी, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को आरटीई से बाहर करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी को जारी अधिसूचना को चुनौती भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस अधिसूचना पर मई माह में ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस दौरान अन्य छात्रों को दिए गए दाखिले प्रभावित नहीं होने चाहिए। मराठी या अंग्रेजी में शिक्षा लेना माता-पिता और छात्र का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि नए नियम बनाकर अचानक गदा नहीं लाई जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को स्वीकार कर लिया है। उधर, राज्य सरकार का दावा है कि आरटीई के कारण सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है। 

सर्कुलर में क्या कहा गया?
आरटीई प्रवेश पोर्टल (RTE admission portal) पर आरटीई प्रवेश के लिए पात्र स्कूलों और प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के बारे में जिलेवार जानकारी है। राज्य सरकार ने आरटीई प्रवेश के लिए 9 फरवरी 2024 को नया आदेश जारी किया है। इसी के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक, छात्र निजी स्कूलों में दाखिला लेने से चूक जाएंगे।

यदि विद्यार्थी के निवास स्थान से एक किलोमीटर के अन्दर कोई सहायता प्राप्त विद्यालय, राजकीय विद्यालय, स्थानीय स्वशासी विद्यालय है तो उसी विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बदलाव को अभिभावकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सरकार द्वारा किये गये बदलाव पर रोक लगा दी। सरकार के नये नियमों के कारण आम बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों का इंतजार करना पड़ता था। इससे अमीर बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों और गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों का वर्गीकरण हो गया होगा।

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