Income Tax : उपहार(Gift)! सिर्फ जिक्र करने पर भी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह नजर आता है क्योंकि, ऐसा ही है। चाहे किसी को उपहार देना हो या किसी से उपहार लेना (receiving a gift) हो, हर पल खुशियों से भरा होता है। उपहारों का आदान-प्रदान जन्मदिन, शादी, त्यौहार, विशेष अवसरों (special occasions) या सामान्य दिनों पर भी किया जाता है। उपहारों की खुशी के अलावा, क्या आप इन उपहारों की कीमत और उससे भी अधिक, इन उपहारों पर लगने वाले कर के बारे में जानते हैं?
उपहारों को आयकर विभाग में पंजीकृत कराना होगा
आयकर रिटर्न (income tax return) दाखिल करते समय यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय उपहार के रूप में मिले सामान की जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) को देनी होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फिलहाल 31 जुलाई 2024 तक दाखिल होने की उम्मीद है। इसलिए, उपहारों से संबंधित नियमों और उन पर लगने वाले आयकर की राशि को ध्यान में रखना कई लोगों के लिए फायदेमंद है।
उपहारों पर टैक्स क्यों लगाया जाता है?
उपहार दूसरे व्यक्ति से आते हैं, जिसके कारण वे अन्य स्रोत से आय अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। अगर एक वित्तीय वर्ष में आपको मिले उपहारों का मूल्य 50 हजार रुपये या उससे अधिक है, तो यह कर योग्य है। यह रकम आपकी सालाना आय में जोड़ी जाती है। जिससे आपकी गिनती करदाताओं की श्रेणी में होती है।
किन उपहारों पर कर लगता है?
कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आयकर विभाग किन वस्तुओं पर टैक्स लगाता है, लेकिन सभी उपहारों पर टैक्स नहीं लगता है। आपके रक्त संबंधियों से मिले उपहार पर कर नहीं लगता है। इसलिए परिवार वाले आपको कोई महंगा उपहार दे सकते हैं। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति को उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा 50,000 रुपये से अधिक का उपहार, नकदी, आभूषण, शेयर या कोई अन्य उपहार दिया जाता है, तो कर लगाया जा सकता है।
उपहारों से संबंधित नियमों को समझें
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Wed, May 22, 2024, 02:41