Bombay High Court: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

Tue, May 07, 2024, 11:37

Source : Hamara Mahanagar Desk

 नई दिल्ली. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को अंतरिम जमानत दे दी है। सोमवार को हाई कोर्ट (High Court) ने गोयल को मेडिकल आधार (medical grounds) पर दो महीने की अंतरिम जमानत (interim bail) दे दी। इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर गोयल द्वारा मांगी गई जमानत का विरोध किया था।

उद्योगपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर गोयल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। गौरतलब है कि निजी अस्पताल में उनका प्रवास एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है गोयल की पत्नी अनीता गोयल (Anita Goyal) को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और सितंबर 2023 में केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को 53,862 करोड़ रुपये के ऋण में हेरफेर किया था।

Latest Updates

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups