Voter ID. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) की प्रक्रिया जारी है। देश में कुल सात चरणों (seven phases) में मतदान चल रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से मतदान करने का आग्रह कर रहा है। यदि आपका वोटर कार्ड (voter card) खो गया है या वर्तमान में आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो क्या आप मतदान कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।
वोट डालने के लिए मतदाता के पास वोटिंग कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र (electronic identity card) होना चाहिए। लेकिन, केंद्रीय चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक, अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है, तब भी आप वोट कर सकते हैं। इसलिए, भले ही आपके पास वोटिंग कार्ड न हो या खो गया हो, आपको मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना चाहिए।
यदि आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपका नाम मतदाता सूची (voter list) में होना चाहिए। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो निम्नलिखित में से किसी भी आईडी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
1. पासपोर्ट
2. आधार कार्ड
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. मनरेगा कार्ड
6. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का आईडी कार्ड
7. फोटो सहित पेंशन कार्ड
वोटिंग लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें?
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://old.eci.gov.in/files/file/4843-form-6-application-form-for-new-voters/) पर जाकर फॉर्म भरना होगा। यहां आपको निजी जानकारी भरनी होगी और कुछ दस्तावेज डाउनलोड करने होंगे।
यदि आप ऑफ़लाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, तो आपको पंजीकरण कार्यालय के अधिकारियों से फॉर्म 6 प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा।
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Fri, Apr 26, 2024, 11:01