RBI Action on Bank: महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को खाते से निकासी समेत कई सेवाओं पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, यह सहकारी बैंक (cooperative bank) कोई नया ऋण नहीं दे सकेगा या कोई निवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, बैंक को केंद्रीय बैंक (Central Bank) की पूर्व अनुमति के बिना अपनी संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ग्राहक पैसे नहीं निकाल पाएंगे
रिजर्व बैंक ने शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है. इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते के कुल शेष से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। RBI के इन नियम और शर्तों के मुताबिक बैंक ग्राहक अपने खाते में जमा रकम से लोन चुका सकते हैं.
आरबीआई ने कहा है कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध 8 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने की तारीख से छह महीने तक लागू रहेंगे।
आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया
हाल ही में आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर कार्रवाई करते हुए उन दोनों पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Tue, Apr 09, 2024, 11:30