नई दिल्ली: बटला हाउस मुठभेड़ मामले (Batla House encounter case) में साकेत कोर्ट से मौत की सजा पाए आतंकी आरिज खान (Terrorist Ariz Khan) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने आरिज खान की फांसी की सजा (Sentence to death) को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है. इस साल 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस व दोषी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बताते चलें कि 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी. साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था.
साकेत कोर्ट ने इस मामले में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनाई थी. आरिज खान उर्फ जुनैद को उक्त मुठभेड़ के बाद लगभग एक दशक तक फरार रहने के बाद 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में अपनी दोषसिद्धि और मौत की सजा को चुनौती देने वाली आरिज खान की अपील पर भी आदेश सुनाया. दिल्ली के बटला हाउस के एल-18 फ्लैट में रेड के दौरान हुई गोलीबारी में 2 आतंकवादियों और पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी.



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Thu, Oct 12 , 2023, 02:54 AM