तीन दिन में सभी होर्डिंग हटाने का निर्देश
मुंबई। पिछले कुछ दिनो से मुंबई को बदसूरत करने वाली होर्डिंग की भरमार हो गई है। मुंबई हाई कोर्ट अवैध रूप से लगने वाली हॉर्डिंगो के खिलाफ इसके पहले कई बार सख्त आदेश दिया है बावजूद इसके होर्डिंग (hoarding) की भरमार लगी रहती हैं। मनपा आयुक्त ने मनपा के सभी वार्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि लगी सभी होर्डिंग को निष्कासित करे।मनपा ने 3 दिन तक शहर में लगी होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। मनपा आयुक्त ने भी मुख्य और आंतरिक सड़कों के साथ-साथ राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दलों के सभी अनधिकृत पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि मनपा द्वारा अवैध होर्डिंग (illegal hoarding) को लेकर नियमित कार्रवाई की जाती है। मनपा के लाइसेंस विभाग के अधिकारी अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई करते रहते है। इसके बावजूद मनपा आयुक्त द्वारा अचानक अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देना कुछ अलग शंका जता रहा है। मनपा आयुक्त ने अगले तीन दिन तक मुंबई में लगे सभी बैनर पोस्टर और होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, अनधिकृत होर्डिंग्स पर नकेल कसने की इस अचानक कार्रवाई का कोई कारण अधिकारियों को नहीं बताया गया।मनपा ने बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया है। मनपा आयुक्त ने मनपा के सभी जोन के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि अपने सभी वार्ड में जाकर अवैध होर्डिंग की जानकारी ले और उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दे।
मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने वर्ष 2016 मनपा आयुक्त को और सरकार को निर्देश दिया था कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करे. कोर्ट ने राज्य की राजनितिक पार्टियों को भिओ कटघरे में खड़ा किया था और उन पर भी दंड लगाया था। कोर्ट ने भाजपा और मनसे को कोर्ट की बात नहीं ममानने पर 3 लाख १० हजार का दंड भी लगाया था।
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Thu, Jun 01, 2023, 08:17