Complaint filed against Dhirendra Shastri: बाबा… बवाल और दिव्य दरबार! मिली 30 लाख की चुनौती

Sat, Mar 18, 2023, 10:43

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार फिर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Maharaj Dhirendra Krishna Shastri) को लेकर बवाल बढ़ गया है. एक बार फिर अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति (Andh Shraddha Unmulan Samiti) ने उनके खिलाफ जादू टोना करने और अंध विश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मुंबई के मीरा रोड पुलिस थाने (Mira Road Police Station) में शिकायत दी है. इसी के साथ उन्होंने बागेश्वर महाराज को चुनौती दी है कि वह 10 लोगों के बारे में यदि सही जवाब देते हैं तो उन्हें समिति की ओर से 30 लाख रुपये दिए जाएंगे.
वहीं यदि वह सही जानकारी देने में फेल होते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है. अंध श्रद्धा उन्मूल समिति के श्याम मानव ने मीरापुर थाना पुलिस पुलिस को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जादू टोना करते हैं और मंत्र पढ़ कर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं. यह सबकुछ अंध विश्वास को बढ़ावा देने वाला है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री के यूट्यूब पर पड़े कई वीडियो देखने से भी इस बात की पुष्टि होती है.
इस आधार पर उन्होंने मीरापुर थाना पुलिस ने बागेश्वर महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने की अपील की है. श्याम मानव ने समिति के लेटर हेड पर मीरा पुर थाना पुलिस को भेजे शिकायती पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स एंड मजिक रेमेडीज एक्ट 2013 (***** and Magic Remedies Act 2013) कानून लागू है. ऐसे में किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाने पर पूर्णत: रोक है. बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति ऐया कार्यक्रम करता है तो उसे प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो वह खुद से लोगों के बारे में सबकुछ जान लें. यदि ऐसी कोई शक्ति है तो वह उनकी चुनौती स्वीकार करें. इसमें उन्हें 10 लोगों के बारे में सटीक जानकारी देनी होगी. यदि वह ऐसा कर देते हैं तो समिति की ओर से उन्हें 30 लाख रुपये नगद दिए जाएंगे. वहीं यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मान लिया जाएगा कि वह केवल अंध विश्वास फैलाते हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. इससे पहले भी समिति की ओर से बागेश्वर महाराज के खिलाफ शिकायत दी गई थी. उसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, हालांकि यह आरोप पुलिस की जांच के दौरान टिक नहीं पाए और शिकायत को खारिज कर दिया गया था.

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