मुंबई: फर्जी जाति प्रमाण पत्र (Fake Caste Certificate) के मामले में सांसद नवनीत राणा ( MP Navneet Rana) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर शिवडी अदालत ने मुलुंड पुलिस (Mulund Police) पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? मुलुंड पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक ने सोमवार को नवनीत राणा के मामले में कार्रवाई के लिए समय मांगा, तो अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सवाल किया कि उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा और आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?, जबकि महाराष्ट्र में है आरोपी? अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इससे पहले नवनीत राणा पर कार्रवाई हो सकती है।
गैर जमानती वारंट जारी
नवनीत राणा पर जाति प्रमाण पत्र के लिए फर्जी स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा है। नवनीत राणा के पिता पर फर्जीवाड़ा कर सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप है। नवनीत राणा और उसके पिता के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
नवनीत की याचिका सत्र न्यायालय में लंबित
अदालत ने इस वारंट पर पुलिस को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस वारंट के खिलाफ नवनीत राणा ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका अभी भी लंबित है। सत्र न्यायालय ने अभी तक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
8 जून 2021 को बांबे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 22 जून 2021 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा को राहत देते हुए जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।



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Mon, Nov 07 , 2022, 08:46 AM