भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित

Thu, Sep 22, 2022, 01:28

Source : Uni India

नयी दिल्ली 22 सितंबर (वार्ता) देश में दूरसंचार को संचालित करने वाले कानूनों भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act) 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर्स (अवैधानिक कब्जा) अधिनियम 1950 के स्थान पर दूरसंचार में आधुनिक और भविष्य के संभावित जरूरतों को देखते हुये बनाये जा रहे भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022के मसौदे पर हितधारकों और आम लोगों से टिप्पणियां आमंत्रित (Comments invited) की गयी है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज यहां बताया कि जुलाई 2022 में एक परामर्श प्रपत्र ‘नीड फॉर दी न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टेलीकम्यूनिकेशंस इन इंडिया’ (भारत में दूरसंचार प्रशासन के लिये नये कानूनी प्रारूप की आवश्यकता) प्रकाशित किया गया था। इस प्रपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। विभिन्न हितधारकों और औद्योगिक संघों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
उपरोक्त परामर्शों और चर्चाओं के आधार पर मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। आगे और परामर्श के लिये एक विवरणिका भी तैयार की गई है, जिसमें विधेयक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।
विधेयक के मसौदे और विवरणिका को दूरसंचार मंत्रालय (Ministry of Telecom) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अब इस पर 20 अक्टूबर तक टिप्पणियां मंगायी गई है और इच्छुक व्यक्ति ईमेल से भी अपनी राय दे सकते हैं।

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