प्रयागराज, 12 जून (हि.स.)। भाजपा पार्षद पवन श्रीवास्तव (BJP Councilor Pawan Srivastava) ने चुनाव आयोग (election Commission) से पल्लवी पटेल (Pallavi Patel) की विधानसभा सदस्यता (assembly membership) समाप्त करने की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा है कि पल्लवी पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी नजरअंदाज किया, जो कि एक गम्भीर अपराध है। पवन श्रीवास्तव ने बताया है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली (251) सिराथू विधानसभा से सपा की निर्वाचित विधायक पल्लवी पटेल ने अपने चुनाव में संलग्न हलफनामे में थाना गोमती नगर लखनऊ में अपने खिलाफ पंजीकृत मुकदमा संख्या 1004/2017 आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 419, 420, 468, 471, 504, 506 में दर्ज है। जिसमें अभी उन्हें न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है। उन्होंने इस गम्भीर आरोप को छुपाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा चुनाव आयोग एवं मतदाताओं को धोखा देने और झूठ बोलने का घृणित कार्य किया है। जिसकी शिकायत स्थानीय मतदाताओं ने अपने विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग से की। तत्पश्चात चुनाव आयोग ने पल्लवी पटेल को नोटिस जारी कर अपने विरुद्ध लगे हुए आरोपों के पक्ष में कागजात उपलब्ध कराने की बात कही। परंतु विधायक पल्लवी पटेल चुनाव आयोग के आदेश को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय पहुंच गई। भाजपा पार्षद पवन श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए पल्लवी पटेल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का विधानसभा 2022 चुनाव के पूर्व सभी प्रत्याशियों को आदेश था कि अपने जिले के सर्वाधिक बिक्री वाले तीन सम्मानित समाचार पत्रों में तीन बार अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र के बारे में पूरी सूचना से अवगत कराएं जिससे जनता अपने प्रतिनिधि के बारे में उसके कृत्यों से परिचित रहे।



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Sun, Jun 12 , 2022, 07:19 AM