जयपुर, 2 मई (हि.स.)। राज्य सरकार (State government) ने एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्यों तथा सरपंच एंव पंच) के मई में होने वाले उपचुनावों (by-elections) के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस (dry day) घोषित किया है। वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 6 मई 2022 को सायं 5 बजे से 8 मई को मतगणना (counting of votes) समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा। निर्वाचन क्षेत्रों से लगे हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्व रहेगी।



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Mon, May 02 , 2022, 01:00 AM